कलेक्टर श्री तरूण पिथोड़े के निर्देशानुसार नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक दल द्वारा नेहरू नगर स्थित मेसर्स आदित्य फार्म नाम से संचालित औषधि दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उक्त संस्थान के पास औषधि विक्रय करने का लायसेंस नहीं होना पाया गया। जांच के दौरान श्री मनीष शर्मा आत्मज स्व. श्री रामकिशोर शर्मा फर्म का संचालन करते हुए पाए गए। साथ ही बिना लायसेंस औषधियों का क्रय-विक्रय करते पाये जाने पर समस्त औषधियों को जप्त करते हुए संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी भोपाल ने समस्त दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि दुकान का संचालन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियमानुसार करें अन्यथा नियमानुसार संचालन नहीं करने के विरूद्ध अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
भोपाल/बिना लायसेंस के औषधि विक्रय करने पर आदित्य फार्मा पर कार्रवाई